Thursday, 9 April 2015

सत्यम घोटाले में आरोपी दोषी करार |



नई दिल्ली : सत्यम घाटोले के सभी 10 आरोपियों को हैदराबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान कल किया जाएगा। यह घोटाला 7 जनवरी 2009 को समाने आया था। तत्कालीन अध्यक्ष बी रामालिंगा राजू पर हेरा-फेरी का आरोप लगा था।
उन्होंने कंपनी के खातों में हेराफेरी करके मुनाफा बढ़ाकर दिखाया था, जिसकी वजह से निवेशकों को 14 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।
फरवरी 2009 में सीबीआई ने मामले की जांच की और जांच के दौरान 3 हजार दस्तावेजों की जांच और 226 गवाहों से पूछताछ की गई।
सत्यम के संस्थापक और इस मामले में दोषी रामालिंगा राजू 32 महीने की जेल काट चुके हैं। ध्यातव्य है कि 7 जनवरी 2009 को सामने आया था मामला | तत्कालीन अध्यक्ष बी रामालिंगा राजू पर हेरा-फेरी का आरोप | कंपनी के खातों में हेरा-फेरी कर,मुनाफा बढ़ा कर दिखाया हेरा फेरी की वजह से निवेशकों को 14 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान फरवरी 2009 में सीबीआई ने की मामले की जांच | जांच के दौरान 3 हज़ार दस्तावेजों की जांच हुई ,जांच के दौरान 226 गवाहों से पूछताछ की गई|

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