इसके अलावा देश भर में लोगों को पैन कार्ड हासिल करने में मदद के लिए ग्रामीण इलाकों समेेत देशभर में स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि पैन (पर्मानेंट अकाउंट नंबर) एक 10 डिजिट अल्फान्यूमरिक नंबर होता है, जोकि एक लेमिनेट कार्ड के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है।
हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें इलेक्टर फोटो आईडेंटिटी कार्ड (ईपीआईसी) और आधार कार्ड को पैन कार्ड पाने के लिए "डेट ऑफ बर्थ" का वैध प्रूफ माना गया था। एक निश्चित राशि से परे किसी अचल संपत्ति की आय, बिक्री या खरीद के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।
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