अभी तक नियमों के अनुसार सिर्फ विवाहित लोगों को ही अपने होमटाउन से बाहर यात्रा का फायदा मिलता था। अविवाहित कर्मचारी सिर्फ होमटाउन तक की ही यात्रा कर पाते थे।
एलटीसी के लिए वित्त मंत्रालय से भी बात की जा चुकी है और इसके बाद ही अविवाहित कर्मचारियों को ये सुविधा देने का फैसला लिया गया है।
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के नए नियमों के अनुसार विशेष छूट वाली एक योजना शुरू की गई है। इसके तहत जिन्हें हर साल होमटाउन की यात्रा के लिए एलटीसी का लाभ मिलता है, वे चार साल में एक बार होमटाउन एलटीसी को किसी दूसरे स्थान की यात्रा में बदल सकते हैं।
अभी तक के नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी एलटीसी लेने के बाद यात्रा में जाने और वापस आने का खर्च सरकार से ले सकते हैं। हालांकि, कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि कर्मचारी सिर्फ अपनी तैनाती की जगह से अपने होमटाउन तक जाएगा और आएगा।
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