लड़की की मर्जी के विरुद्ध सेक्स वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में ओडिशा से CBI ने आज एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया. इस मामले में यह अब तक दूसरी गिरफ़्तारी है. CBI आगे भी इस मामले की जांच कर रही है. यह मामला हैदराबाद के एक एनजीओ की ओर चीफ जस्टिस एचएल दत्तू को लिखे एक पत्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौपा गया था. एनजीओ ने सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे यौन अपराधों के अलग अलग 9 वीडियो को एक पेन ड्राइव के जरिये पेश किया.
शीर्ष कोर्ट ने CBI को इन मामलों में जांच शुरू करने का आदेश दिया था. CBI सूत्रों ने कहा कि पीड़ित की रजामंदी के बगैर उसका सेक्स वीडियो कथित रूप से बनाकर उसे सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में 30 वर्षीय देबाशीष देव को कटक से गिरफ्तार किया गया. इससे पहले इस महीने CBI ने भुवनेश्वर से प्रॉपर्टी डीलर सुब्रत साहू उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया था जो वीडियो क्लिप में संभवत: दिखा था.
सूत्रों ने कहा कि शीर्ष कोर्ट के निर्देशों पर देव के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 292 (अश्लील विज्ञापन और प्रदर्शन), 354 सी और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया गया. किसी भी मामले में अपराध का समय और जगह और वीडियो में दिखने वाले पीड़ित और अपराधियों की पहचान स्पष्ट नहीं है. इस मामले के अलावा एजेंसी ने कथित गैंगरेप की छह एफआईआर और रेप की एक एफआईआर दर्ज की है, जबकि एक प्राथमिक जांच शुरू की गई है.
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