नई दिल्ली : आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता और उनके तीन सहयोगियों की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया।
बता दें कि आय से अधिक मामले में निचली कोर्ट ने जयललिता के अलावा उनके तीन सहयोगी को 4 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 100 करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया था।
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। चेन्नई से लेकर बेंगलूरु और दिल्ली तक सभी जगह अन्नाद्रमुक कार्यकर्ता मिठाइयां बांटते और खुशी मना रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद जयललिता का दोबारा मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है।
जयललिता ने अपनी दलील में तत्कालीन द्रमुक सरकार पर जान-बूझकर संपत्ति का यादा मूल्यांकन करने का आरोप लगाया था। जया ने आभूषण सहित तमाम संपत्ति कानूनी रूप से वैध तरीके से अर्जित करने का दावा किया था।
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